भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति : भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति :- आज इस लेख में हम भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।वर्तमान में (मुख्य चुनाव आयुक्त) मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है।
निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में परिवर्तन " मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल(पदावधि)) विधेयक, 2023 " या " मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल(पदावधि)) विधेयक, 2023 " के कारण हुआ है।
तो आईए जानते हैं, इस नए विधायक 2023 के अनुसार भारत निर्वाचन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है।
भारत के (मुख्य चुनाव आयुक्त)मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया
भारत के (मुख्य चुनाव आयुक्त) मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया:-पूर्व में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324-[2] के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी या सामान्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
लेकिन " मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल(पदावधि)) विधेयक, 2023 " के पारित होने के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में परिवर्तन हो गयाा है।
" मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल(पदावधि)) विधेयक, 2023 " की धारा 7 (1) के अंतर्गत (मुख्य चुनाव आयुक्त) मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य (चुनाव आयुक्तों) निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक चयन समिति (Selection committee) की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।
समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे, और दो सदस्य के रूप में लोकसभा के विपक्ष के नेता, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए गए एक केंद्रीय मंत्री होंगे।यदि लोकसभा में से कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सदन में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष माना जाएगा और उसे समिति का सदस्य चुना जाएगा।
" मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल(पदावधि)) विधेयक, 2023 " पारित होने के बाद (मुख्य चुनाव आयुक्त) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य (चुनाव आयुक्तों) निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया निम्न अनुसार होगी:-
- (Selection committee) चयन समिति का गठन
- (Search Committee) खोज समिति का गठन
(Selection committee) चयन समिति का गठन
चयन समिति का गठन:- " मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल(पदावधि)) विधेयक, 2023 " के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक (Selection committee) चयन समिति का गठन किया जाएगा।चयन समिति में तीन सदस्य होंगे।भारत के प्रधानमंत्री चयन समिति के अध्यक्ष होंगे और इसमें दूसरे सदस्य के रूप मेंकसभा में 'एक विपक्ष के नेता'और तीसरे सदस्य के रूप में 'एक कैबिनेट मंत्री' होंगे (जिन्हें प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे)।
(Selection committee) चयन समिति
- अध्यक्ष-प्रधानमंत्री
- सदस्य-1 विपक्ष का नेता
- सदस्य-1 कैबिनेट मंत्री
(Selection committee) चयन समिति की संरचना
चयन समिति(Selection committee) तीन सदस्यों से मिलकर बनी होगी,जिसकी संरचना निम्न अनुसार है:-
- अध्यक्ष- अध्यक्ष के रूप में,प्रधानमंत्री
- सदस्य - सदस्य के रूप में,एक लोकसभा में विपक्ष के नेता(या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) शामिल होंगे)
- सदस्य - सदस्य के रूप में,एक कैबिनेट मंत्री(प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री)
Remember this Facts
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त (मुख्य चुनाव आयुक्त)और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति (Selection committee) चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी।
- "मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023" के तहत, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (मुख्य चुनाव आयुक्त) एवं दो अन्य (चुनाव आयुक्त) निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से एक चयन समिति (Selection Committee) की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा।
- अगर चयन समिति (Selection Committee) में कोई पद रिक्त होने पर भी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी।
- चयन समिति (Selection Committee), खोज समिति(Search Committee) द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है।
- चयन समिति उन उम्मीदवारों पर भी विचार कर सकती है जिन्हें खोजबीन समिति द्वारा तैयार पैनल में शामिल नहीं किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि जब तक राज्य की संसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कानून नहीं बनाती है,जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर ही की जाएगी।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इस चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जिसमें प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
- इस तीन सदस्यीय चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे.
- "मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि)) विधेयक, 2023 की धारा- 8 (2) के अनुसार, चयन समिति उन नामों पर भी विचार कर सकती है जिन्हें खोज समिति ने अपनी सूची में शामिल नहीं किया हो।
(Search Committee) खोज समिति का गठन
(Search Committee) खोज समिति का गठन:-
"मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023" की धारा -6 के अनुसार खोज समिति(Search Committee) का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे। कैबिनेट सचिव इस समिति की अध्यक्षता करेंगे।इस समिति में दो अन्य सदस्य भी होंगे जो सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे जिन्हें निर्वाचन से जुड़े विषयों का ज्ञान एवं अनुभव होगा।यह खोज समिति (मुख्य चुनाव आयुक्त)मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य(चुनाव आयुक्तों)निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर विचार के लिए पांच नामों को सूचीबद्ध करेंगे।
खोज समिति (Search Committee)
- अध्यक्ष- कैबिनेट सचिव
- सदस्य 1- केंद्र सरकार के सचिव
- सदस्य 1- केंद्र सरकार के सचिव
(Search Committee) खोज समिति की संरचना
(Search Committee) खोज समिति, तीन सदस्यों से मिलकर बनी है
- अध्यक्ष (अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट सचिव)
- सदस्य 1 (सदस्य के रूप में केंद्र सरकार के सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे)
- सदस्य 1 ((सदस्य के रूप मेंकेंद्र सरकार के सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे))
Remember this Fact
- "मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023" के तहत खोज समिति(Search Committee), की अध्यक्षता अब कैबिनेट सचिव की जगह कानून मंत्री करेंगे और इस समिति में 2 सचिव सदस्य होंगे।
- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति को पांच नाम सुझाएगी।
- चयन समिति पर विचार करने के लिए खोज समिति पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी।
- खोज समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इसमें दो अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार के सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे।उनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा।
- सेलेक्शन कमिटी के पास नाम भेजने के लिए सर्च कमिटी होगी, जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे. उनके साथ इस कमिटी में केंद्र सरकार के सेक्रेटरी रैंक के दो अधिकारी होंगे.
- चुनाव आयुक्त के पदों के लिए सर्च कमिटी उन लाेगों में से नाम चुनेगी, जो केंद्र सरकार में सचिव स्तरीय पद पर या समान रैंक के पद पर हों।
FAQs : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q-1.भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
ANS- राष्ट्रपति
Q-2. "मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023" पारित होने के बाद किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा?
ANS- (Selection committee) चयन समिति
Q-3. किसकी सिफारिश पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी?
ANS- चयन समिति
Q-4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक भारत में कब पारित हुआ?
ANS- 2023
Q-5. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए खोज समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
ANS- कैबिनेट सचिव
Q-6. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य वचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए खोज समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
ANS- कैबिनेट सचिव
Q-7. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
ANS- प्रधानमंत्री
Q-8. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
ANS- प्रधानमंत्री
Q-9. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं?
ANS- 3
Q-10. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए खोज समिति में कितने सदस्य होते हैं?
ANS- 3
Q-11. कौन से विधेयक ने "चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन" अधिनियम 1991 का स्थान 2023 में लिया?
ANS- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक 2023
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एवं दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की नई प्रक्रिया की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है।मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक 2023 के पारित होने के बाद निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए दो समिति का गठन किया गया है। इन दो समितियों में एक चयन समिति होती है और दूसरी खोज समिति। नए विधेयक 2023 के अंतर्गत चयन समिति के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त (मुख्य चुनाव आयुक्त) एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों(चुनाव आयुक्तों) की नियुक्ति करेंगे।